window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8TF9JJGBC4'); छत्तीसगढ़ में कब लगेगी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता जानिए..फिक्स डेट » Top Colleges In Chhattisgarh 2023
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छत्तीसगढ़ में कब लगेगी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता जानिए..फिक्स डेट

Know the code of conduct for assembly elections in Chhattisgarh..Fix date

2023 छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव – विद्यानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गईं है, रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की चार दिन की ट्रेनिंग भी पूरी हो गईं है. विधानसभा चुनाव की आचार संहिता 10 अक्टूबर के आसपास लग सकती है। कहा जा रहा है कि चुनाव तैयारियों के चलते चुनाव कार्य से जुड़े अफसरों के तबादले पर अगस्त के पहले हफ्ते में रोक लगाई जा सकती है। Know the code of conduct for assembly elections in Chhattisgarh..Fix date

सीजी में आचार संहिता कब लगेगी 2023

विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए राज्य सरकार और राजनितिक पार्टियों के पास चुनावी तैयारी करने के लिए 38 से 40 दिनों का फ्री हैण्ड है। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक चुनाव आचार संहिता लागू होने का अनुमान है। पिछले तीन चुनावों में भी 4 , 5 और 6 अक्टूबर को चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिंता लागू हो गई थी।

इस तारीख से छत्तीसगढ़ में लगेगी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता

बताया गया कि पिछले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता पांच अक्टूबर को लगी थी। चर्चा है कि इस बार आचार संहिता ( Chhattisgarh Assembly Election 2023 – Code of Conduct in the first week of October) 10 अक्टूबर के आसपास लग सकती है । चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले महीने कलेक्टर-एसपी के साथ आयोग की बैठक हुई थी। आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक सभी जिलों में चुनाव की तैयारियां चल रही है। कल कलेक्टरों की टे्रनिंग होगी। चर्चा है कि चुनाव कार्य से जुड़े अफसरों के तबादलों पर आयोग अगस्त के पहले हफ्ते में रोक लगा सकता है।

आचार संहिता के नियम क्या है?

  • आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन के प्रयोग पर रोक लगा दी जाती है, जिससे किसी राजनीतिक दल या राजनेता को चुनावी लाभ न प्राप्त हो सके |
  • चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का प्रयोग नहीं किया जा सकता है |
  • मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी भी तरह की सरकारी घोषणाओं, लोकार्पण, शिलान्यास पर रोक लगा दी जाती है |
  • पुलिस की अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक रैली नहीं की जा सकती है |
  • धर्म के नाम पर वोट की मांग नहीं की जा सकती है |
  • इस दौरान सरकारी खर्च से किसी भी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं किया जाता है जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ प्राप्त हो सके | राजनीतिक दलों के आचरण और क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक (Observer) नियुक्त करता है |

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